देवेंद्र फडणवीस को राहत: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव याचिका खारिज की, कांग्रेस को बड़ा झटका,क्या था मामला,अदालत ने क्या कहा,कितने वोटों से जीते थे फडणवीस,कांग्रेस को बड़ा झटका
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ से बड़ी राहत मिली है। 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा दायर की गई याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। इससे फडणवीस की जीत पर एक बार फिर अदालत की मुहर लग गई है।
क्या था मामला?
कांग्रेस प्रत्याशी प्रफुल्ल विनोद गुडधे ने नागपुर दक्षिण-पश्चिम सीट से हार के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव प्रक्रिया में कई गंभीर अनियमितताएं, प्रक्रियात्मक खामियां और भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने मांग की थी कि देवेंद्र फडणवीस का चुनाव रद्द किया जाए।

अदालत ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। अदालत ने याचिका को गैर-स्थायी और कानूनन अपूर्ण मानते हुए खारिज कर दिया।
कितने वोटों से जीते थे फडणवीस?
2024 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने 39,710 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। यह सीट हमेशा से भाजपा की मजबूत सीट मानी जाती रही है। इस जीत के बाद उनकी नेतृत्व क्षमता और जनाधार को और मजबूती मिली थी।

कांग्रेस को बड़ा झटका
इस फैसले से कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। प्रफुल्ल गुडधे को उम्मीद थी कि अदालत उनकी दलीलों को मान्यता देगी, लेकिन फैसले ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला है।
देवेंद्र फडणवीस के लिए यह फैसला न केवल कानूनी जीत है बल्कि राजनीतिक मजबूती का संकेत भी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी छवि और अधिक मजबूत हुई है।